
कोरबा, 07 मई 2026।
जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कोटपा एक्ट 2003 के तहत व्यापक चालानी कार्रवाई की है। “सही दवा-शुद्ध आहार” अभियान के अंतर्गत नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 6 एवं 7 मई को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कोरबा के रिस्दी क्षेत्र, जिला अस्पताल परिसर के आसपास तथा कोसाबाड़ी इलाके में स्थित पान दुकानों, चाय ठेलों, भोजनालयों और किराना दुकानों की जांच की। इस दौरान सुनील सांडे, ऋषि साहू, वीरेंद्र भगत एवं संतोष केवट की टीम ने कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 35 दुकानों पर कार्रवाई की।
जांच के दौरान 5 दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 30 दुकानों पर कुल 2,070 रुपए का चालान किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जिले के सभी विकासखंडों में लगातार जारी रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तंबाकू नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त: कोरबा में कोटपा एक्ट के तहत 30 दुकानों पर चालानी कार्रवाई">


















