
दीपक गुप्ता की खास रिपोर्ट
कोरबा/पसान। तहसील पसान में शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार न्यायालय पसान ने साजिद खान पिता मोहम्मद अजीम खान, निवासी पसान को नोटिस जारी कर 18 मई 2026 तक सरकारी आवास खाली करने का अंतिम आदेश दिया है। आदेश की अवहेलना करने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी अभिलेख में दर्ज है ग्राम सेवक आवास
08 मई 2026 को जारी सूचना क्रमांक 35/तह./वाचक/2026 के अनुसार ग्राम पसान, प.ह.न. 03 स्थित खसरा नंबर 180/2, रकबा 0.024 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। इसी भूमि पर निर्मित आवास ग्राम सेवक के लिए आरक्षित है।
जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि
राजस्व विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त सरकारी आवास पर साजिद खान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर निवास किया जा रहा है। इसके बाद राजस्व प्रकरण क्रमांक 20262051200009/बी-121/2026 में तहसीलदार न्यायालय ने आदेश पारित कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
18 मई अंतिम तारीख, इसके बाद होगी सख्त कार्रवाई
न्यायालय के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि तक स्वयं कब्जा हटाकर आवास खाली करें। अन्यथा प्रशासन नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई करते हुए शासकीय संपत्ति को कब्जामुक्त कराएगा।

अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप
जिलेभर में सरकारी जमीनों और आवासों पर अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रशासन अब ऐसे मामलों की पहचान कर चरणबद्ध कार्रवाई कर रहा है। पसान की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

ब्रेकिंग न्यूज़: पसान में सरकारी आवास पर अवैध कब्जा, तहसीलदार का सख्त आदेश — 18 मई तक खाली करो, वरना होगी बेदखली">




















