
कोरबा, 08 अप्रैल 2026।
जिले में विद्यार्थियों और युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर Kunal Dudawat के मार्गदर्शन में बालको क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
यह अभियान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में संचालित किया गया। इस संयुक्त दल में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अभियान के दौरान टीम ने बालको क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों का सघन निरीक्षण किया और यह जांच की कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री तो नहीं की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नियमों के विरुद्ध पाई गई। इसके बाद Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (कोटपा अधिनियम 2003) की धारा 04 तथा धारा 6(अ) और 6(ब) के उल्लंघन पर कुल 07 दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इन दुकानों से कुल 1780 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान 04 अन्य दुकानदारों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अंतिम चेतावनी देते हुए समझाइश दी गई। प्रशासन की टीम ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के साथ-साथ टीम द्वारा जन-जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और दुकानदारों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर और जानलेवा दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार से संबंधित पाम्पलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों सहित कई गंभीर रोगों का कारण बन सकता है।
इसके अलावा संबंधित दुकानों पर कोटपा अधिनियम की धारा 6(अ) के अंतर्गत वैधानिक चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए गए, ताकि दुकानदारों और आम लोगों को नियमों की जानकारी मिल सके। पोस्टरों के माध्यम से यह भी बताया गया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रशासन सख्त, बालको क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 7 दुकानों पर जुर्माना">



















