
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 28 मार्च 2026।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अभिभावकों से समय रहते प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है।
आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी गैर-अनुदान प्राप्त एवं गैर-अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना है।
इस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह तक की आयु के बच्चों को किसी भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे अभिभावकों को सुविधा मिल सके और पारदर्शिता बनी रहे। अभिभावकों को निर्धारित पोर्टल पर जाकर सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी प्रमाण शामिल हैं। सभी दस्तावेजों को सही एवं स्पष्ट रूप में अपलोड करना अनिवार्य है, ताकि आवेदन निरस्त न हो।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। यह योजना बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।



















