
रायगढ़, 10 फरवरी 2026।
जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, वाहन पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा मोटरयान अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय में समस्त वाहन डीलरों एवं उनके प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोटरयान अधिनियम, कर व्यवस्था, इलेक्ट्रिक व्हीकल सुविधाओं एवं शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं मोटरयान नियम 1989 की धारा 138 का हवाला देते हुए दोपहिया वाहन विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए। यह निर्देश सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
डीलरों को यह भी निर्देशित किया गया कि वाहन को हेलमेट सहित सुपुर्द करते समय फोटो के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे नियमों के पालन की सतत निगरानी की जा सके।
बैठक में छत्तीसगढ़ मोटरयान कर एवं पंजीयन शुल्क की पूरी जानकारी डीलर प्रतिष्ठानों में स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की भ्रम या अतिरिक्त शुल्क की समस्या न हो। यह निर्णय वाहन पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में ई-व्हीकल डीलरों को पृथक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा कर आगामी सप्ताह में निराकरण कर जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा करने को कहा गया।
बैठक में “तुहर सरकार तुहर द्वार” योजना के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड में दर्ज स्थायी पते अथवा क्रेता की सहमति से अन्य अस्थायी पते पर पंजीयन प्रमाण पत्र की घर पहुंच सेवा प्रदान की जाएगी, किंतु किसी भी स्थिति में डीलर का पता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पंजीयन प्रक्रिया में अनियमितता रोकने हेतु सब-डीलर प्रणाली को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सभी डीलरों से नियमों का कड़ाई से पालन करने और शासन के निर्देशों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की

सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट वितरण अनिवार्य, डीलरों के साथ जिला परिवहन कार्यालय में अहम बैठक">




















