
दुर्ग। गणेशोत्सव के अवसर पर दुर्ग में आयोजित एक रैली के दौरान प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से तेज़ आवाज़ वाले डीजे और लेजर लाइट का उपयोग किया गया। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन ज़ब्त कर लिया।
मामला क्या है
25 अगस्त 2025 को काल रात्रि गणेशोत्सव समिति केलाबाड़ी, दुर्ग के द्वारा जेल तिराहा से सुराना कॉलेज चौक तक भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान समिति सदस्यों ने शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया और लेजर लाइट का प्रयोग किया
पुलिस की कार्यवाही
सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, हर्षित मेहर (भा.पु.से.) स्वयं मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी पद्मनाभपुर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
थाना प्रभारी ने डीजे संचालक पवन राहंगडाले पिता प्यारे लाल राहंगडाले (उम्र 34 वर्ष, निवासी गोंदिया, महाराष्ट्र) के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया और डीजे वाहन ज़ब्त किया।
आगे की कार्यवाही
पुलिस ने इस्तगासा क्रमांक 02/2025 माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है।
पद्मनाभपुर पुलिस ने क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिया कि गणेश पंडालों में डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने समझाईश दी कि यदि आगे से नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।